नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
आरोपीयो के विरूध्द धारा 137(2), 87, 64 BNS, 4, 6 पोक्सो एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही
आरोपी शिवकुमार सूर्यवंशी उम्र 24 साल निवासी चोरिया थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपामामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.25 के सुबह करीबन 07.00 बजे कोई अज्ञात ब्यक्ति द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फूसलाकर भगाकर कहीं ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना सरगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दौरान विवेचना आरोपी के कब्जे से अपहृता को सकुशल बरामद किया जाकर आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर जिला रायपुर तरफ ले जाना जिसके साथ अनाचार करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सुभाष चौबे थाना प्रभारी सारागांव, सउनि कृष्ण कुमार कोशले, आर. शंकर जयकिशन, ईश्वर पटेल, म.आर ममता पटेल एवं थाना स्टाफ सारागांव का सराहनीय योगदान रहा।