- आरोपियों द्वारा एक राय होकर रास्ते में प्रार्थी के मोटर सायकल के सामने अपने मोटर सायकल को अडाकार पैसे की मांग करते हुए हमला कर हो गए थे फरार
- आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त रॉड, डंडा एवं उपयोग किए मोटर सायकल को किया जप्त
- आरोपियों के विरुद्ध धारा 126 (2),119(1),108, 3 (5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर गिरफ्तार आरोपी
(1) रामजी रत्नाकर उर्फ बड़े गुड्डू पिता अभयराम रत्नाकर जाति सूर्यवंशी उम्र 40 वर्ष
(2) विरेन्द्र कुमार लशार उर्फ छोटू पिता कौशल लसार उम्र 29 वर्ष
(3) नंद किशोर मार्चे उर्फ ददुवा पिता गजाधर मार्च उम्र 22 वर्ष
(4) मनोज कुमार रत्नाकर पिता अभयराम रत्नाकर उम्र 26 वर्ष सभी निवासी ग्राम धुरकोट थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
मामले का विवरण
इस प्रकार है कि प्रार्थी संजोग कुमार बरेठ निवासी नवाभाठा धुरकोट द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 08.11.2025 को अपने साथी लालू उर्फ अंतराम के साथ अपने मोटर सायकल घर जा रहा था कि ग्राम धूरकोट के बिजली आफिस के पास पहुंचा था तभी गांव का रामजी सूर्यवंशी उसका भाई मनोज सूर्यवंशी तथा विरेन्द्र सूर्यवंशी एंव ददुआ चारो लोग दो मोटर सायकल से आकर प्रार्थी के मोटर सायकल के सामने अडाकर शराब पीने के लिये पैसों की मांग करने लगे तो उन्हे पैसे देने से मना किया तो चारो लोग प्रार्थी और उसके साथी को हत्या करने के नियत से राड एंव डण्डा से प्राण धातक हमला कर कर चोंट पहुंचाया वंहा से भाग गये जिसकी सूचना रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
⏩ प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना जांजगीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही कर निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय थाना प्रभारी जांजगीर एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
