- आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर किया था अनाचार जिसे गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
- आरोपी विकाश आदिले उम्र 19 वर्ष निवासी कुरमा थाना बलौदा
- आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2),96 64, 3(5) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के की गई कार्यवाही घटना विवरण पीड़िता की रिपोर्ट पर दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 428/2024 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान 24 जुलाई 2025 को नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब किया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान ग्राम कुरमा निवासी विकाश आदिले द्वारा नाबालिक बालिका को बहला- फुसलाकर अपहरण कर अनाचार करना पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा निरीक्षक मनोहर सिन्हा सहित थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
