- आरोपियों के विरुद्ध धारा 119 (1), 296, 351 (2), 115(2), 3(5) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर गिरफ्तार आरोपी
(01) गोपी पाटले पिता हीरालाल पाटले उम्र 30 वर्ष निवासी बुचीहरदी थाना बलौदा
(02) जग्गू पाटले पिता हीरालाल पाटले उम्र 24 वर्ष निवासी बुचीहरदी थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी निकेश कुमार सुमन निवासी बुचीहरदी थाना बलौदा से दिनांक 06/02/2026 को दोपहर में गांव का गोपी पाटले व जग्गू पाटले दोनो के द्वारा प्रार्थी से शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे, पैसा नही है बोलने पर दोनो पूराने रंजिश की बात पर से अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाये थे, जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध पंजीवध्द कर विवेचना में लिया गया है ।
घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना बलौदा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गोपी पाटले एंव जग्गू पाटले दोनो निवासी बुचीहरदी को पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनोहर सिन्हा, सउनि प्रतिभा राठौर, आरक्षक रज्जू रात्रे,प्रहलाद कश्यप, संदीप सोनंत का सराहनीय योगदान रहा।
