- बदमाश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत FIR दर्ज
- पूर्व में आदतन बदमाश को एक वर्ष की अवधि के लिए जांजगीर-चांपा जिले सहित समीपवर्ती जिलों—शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलासपुर एवं बलौदा बाजार—की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया था जांजगीर-चांपा जिले के थाना मुलमुला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोसा निवासी आदतन बदमाश गोरी उर्फ रोहित कुमार बर्मन (40 वर्ष) के विरुद्ध जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 14 प्रकरण लंबित हैं।
जिला दंडाधिकारी जांजगीर- चांपा ने 11 नवंबर 2025 को आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए जांजगीर-चांपा जिले सहित समीपवर्ती जिलों—शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलासपुर एवं बलौदा बाजार—की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया था।
इसके बावजूद पुलिस को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी आदतन बदमाश बिना वैध अनुमति के अपने गृह ग्राम कोसा में छिपकर रह रहा है तथा ग्रामीणों को डरा- धमका रहा है कि सूचना पर मुलमुला पुलिस टीम द्वारा बदमाश को उसके सकुनत के आसपास से उसे गिरफ्तार किया गया।
आदतन बदमाश की प्रवृत्ति, शांति भंग की आशंका के मद्देनजर थाना मुलमुला पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी को माननीय कार्यपालिक दंडाधिकारी, पामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
बदमाश के विरुद्ध कार्यवाही की सूचना जिला दंडाधिकारी को दी गई तत्पश्चात पुलिस द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 की धारा 14 के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में थाना मुलमुला में 23 फरवरी 2026 को बदमाश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/2026 के तहत धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के अंतर्गत विधिवत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक पारस पटेल थाना प्रभारी मुलमुला, ASI प्रमोद महार का सराहनीय योगदान रहा।
