पंचायत विकास एवं जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर होगी विस्तृत चर्चा
आवास प्लस 2.0, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण, टीबी मुक्त भारत, बाल विवाह रोकथाम एवं आवारा पशु प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दे रहेंगे एजेंडे में शामिल
जांजगीर-चांपा, 23 जून 2026। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में 24 जून 2026 को ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली ग्रामसभा में पंचायत प्रशासन, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका संवर्धन, राजस्व, स्वास्थ्य एवं जनहित से जुड़े 18 प्रमुख विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। ग्रामसभा में सर्वप्रथम पूर्व में आयोजित ग्रामसभा की बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा कर अनुमोदन किया जाएगा। पिछले वर्ष विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों, प्राप्त एवं व्यय राशि तथा कार्यों की अद्यतन स्थिति का भी वाचन किया जाएगा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे के मार्गदर्शन मे ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण में प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का ग्रामसभा में अवलोकन एवं वाचन किया जाएगा। मार्गदर्शिका एवं एसओपी के अनुसार प्राथमिकता सूची तैयार कर दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी तथा ग्रामसभा के अनुमोदन उपरांत सूची को नियमानुसार आवास सॉफ्ट में अपलोड किया जाएगा। माह जून 2026 से प्रदेश में लागू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु योजना की मार्गदर्शिका का वाचन किया जाएगा तथा इसके क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायतों में कर अधिरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल के उपयोग तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर निर्धारण एवं कर अधिरोपण प्रारंभ करने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। ग्रामसभा में पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों एवं उन अधिकारी-कर्मचारियों के नामों का वाचन किया जाएगा, जिनसे पंचायतों का लेखा-जोखा प्राप्त किया जाना है अथवा जिनके पास पंचायत की बकाया राशि लंबित है। साथ ही राज्य की सड़कों पर आवारा एवं पालतू मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा होगी। ग्रामीणों को अपने मवेशियों को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा तथा इस संबंध में संकल्प पारित कर पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित करने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) के परिणामों का प्रदर्शन करते हुए पंचायत के समग्र एवं विषयगत प्रदर्शन पर चर्चा होगी तथा सुधार के लिए सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामसभा में ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्थित मुक्तिधामों की साफ-सफाई, रखरखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। जरूरतमंद व्यक्तियों को पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं लाभार्थियों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित लंबित एवं निराकृत प्रकरणों तथा वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी स्थायी परिसंपत्तियों के ग्राम संपदा एप में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त निस्तारी योग्य तालाबों को छोड़कर अन्य तालाबों, बाजारों, व्यावसायिक परिसरों एवं दुकानों के नीलामी अथवा पट्टे संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के अंतर्गत भूमि अभिलेख एवं ब्याज दर संबंधी प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं बाल विवाह रोकथाम विषय पर जनजागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी।
