पुरूषोेत्तम यादव उम्र 19 वर्ष निवासी महामाया हरदी बाजार पारा थाना बलौदा मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रमेश कुमार साहू निवासी हरदी महामाया का बाजार चैक के पास निखिल वस्त्रालय के नाम से कपड़ा दुकान है दिनांक 25.12.2025 को प्रार्थी अपने कपड़ा दुकान को रात्रि करीबन 07.30 बजे बंद करके अपने घर चला गया था दिनांक 26.12.225 को सुबह करीब 08.30 बजे प्रार्थी अपने दुकान को खोलने के लिये गया दुकान का ताला खोलकर अंदर जाकर देखा तो दुकान अंदर के सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था तथा सामने कमरा का छत का टीना उखडा हुआ था चोरी होने की संदेह होने पर दुकान अंदर रखे सामान को देखा तो रेक मे रखा हुआ शर्ट करीबन 50 नग किमती करीबन 10000 रूपये व चिल्हर पैसा जिसमे पांच दस का सिक्का व 102050 रूपये नोट करीबन 10000 रूपये कुल जुमला 20000/रू.को कोई अज्ञात चोर द्वारा दुकान के छत मे लगे टीना को उखाड कर दुकान अंदर घुसकर चोरी कर ले गया है कि लिखित रिपोर्ट पर से थाना बलौदा मे अपराध क्रमांक 40/2026 धारा 331(1),305(a) BNS कायम कर विवेचना मे लिया गया । थाना क्षेत्रांतर्गत चोरी के शिकायत प्राप्त होने पर घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में मुखबीर सूचना व सीसीटीव्ही फुडेज के माध्यम से संदेही कार्तिक केवट एंव पुरूषोत्तम यादव निवासी महामाया हरदी बाजार पारा को हिरासत मे कड़ाई एंव वैज्ञानिक तरिके से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने एवं अपराध सदर धारा का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने आरोपी कार्तिक केवट एंव पुरूषोेत्तम यादव दोनो निवासी महामाया हरदी को दिनांक 03.02.26 को गिर. कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनोहर सिन्हा, प्र.आर. नवीन सिह ,आरक्षक टिकेश्वर राठौर,बृजपाल बर्मन,रज्जू रात्रे,रोहित साहू, म.आर.चन्द्रप्रभा शांतेय का सराहनीय योगदान रहा।