- आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर मामले का विवरण दिनांक 16 फरवरी 2026 को नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरताल में शिव मंदिर की मूर्तियां खंडित करने के मामले की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना पर खैरताल निवासी शेख अनवर उर्फ छोटा फोन (30 वर्ष) पर संदेह हुआ।
- पूछताछ में आरोपी ने नशे की हालत में मूर्तियां खंडित करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी शेख अनवर उर्फ छोटा फोन उम्र 30 वर्ष निवासी खैरताल थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक कमलेश कुमार सेडे थाना प्रभारी नवागढ़, सउनि संतोष केरकेटटा, प्रधान आरक्षक शिवनंदन गिरधारी, आरक्षक हेमंत खरे, मुकेश राज एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
