जांजगीर-चांपा 12 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (CSPDCL) के निर्देशानुसार, राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2026" की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ता अपने पुराने बकाया बिलों पर भारी छूट का लाभ उठा सकें। योजना के मुख्य लाभ एवं छूट इस योजना के तहत बी.पी.एल. घरेलू और कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि और अधिभार (Surcharge) में राहत दी जा रही है।
निष्क्रिय उपभोक्ता (31 मार्च 2023 के पूर्व कटे कनेक्शन):
बी.पी.एल. श्रेणी मूल राशि में 75% और अधिभार में 100% की छूट। घरेलू एवं कृषि श्रेणीर मूल राशि में 50% और अधिभार में 100% की छूट।
सक्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ता:
5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर मूल राशि में 75% और अधिभार में 100% की छूट। 1 से 5 वर्ष पुराने बकाया पर मूल राशि में 50% और अधिभार में 100% की छूट।
सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता:
एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10% और अधिभार में 100% की छूट मिलेगी। तीन किश्तों में भुगतान पर मूल राशि में 5% और अधिभार में 100% की छूट। छह किश्तों में भुगतान पर अधिभार में 100% की पूरी छूट दी जाएगी।
नियम एवं शर्तें:-
अंतिम तिथि: यह लाभकारी योजना केवल 30 जून 2026 तक ही प्रभावशील रहेगी। पंजीकरण लाभ लेने के लिए सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु कुल बकाया राशि का 10 भुगतान करना होगा। अतिरिक्त लाभ: किश्तों में भुगतान करने पर आगामी महीनों में कोई नया अधिभार देय नहीं होगा।
अपील- समस्त पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बिजली बिल के बोझ को कम करें। योजना की विस्तृत जानकारी और पंजीकरण के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या अपने क्षेत्र के मीटर वाचक से संपर्क कर सकते हैं।
