⏺️ आरोपी के विरुद्ध धारा 119(1), 296 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺️ आरोपी:- कृष्ण मोहन पाण्डेय उर्फ अंकु पाण्डेय पिता केशव माधव पाण्डेय उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम जर्वे (ब) थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी लव कुमार तिवारी 10.04.2026 के थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.04.2026 के सुबह 11ः00 बजे शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जर्वे ब मे था उसी समय आरोपी कृष्ण मोहन पाण्डेय उर्फ अंकु पाण्डेय पिता केशव माधव पाण्डेय उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम जर्वे ब थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. का अपने साथ अपने कुत्ते को लाकर अस्पताल मे वजन कराने लगा व अस्पताल मे आये और गर्भवती महिलाओं का फोटो खीच रहा था जिसे प्रार्थी द्वारा समझाने पर आरोपी द्वारा शराब पीने के लिए पैसे मांग कर पैसे नही दिये जाने पर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज किया है प्रार्थी कि लिखित रिपोर्ट पर थाना मे अपराध क्रमांक 150/2026 धारा 119(1) 296 बीएनएस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
️घटना को गंभीरता से लेते हुए श्रीमति निवेदिता पाल (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में आरोपी कृष्ण मोहन पाण्डेय उर्फ अंकु पाण्डेय पिता केशव माधव पाण्डेय उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम जर्वे ब थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 11.04.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
️ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनोहर सिन्हा, सउनि सुनील टैगोर आरक्षक रज्जू रात्रे, रज्जू टण्डन,रोहित साहू, सुमीत श्रीवास, संतोष रात्रे व महिला आर.चंद्रप्रभा शातेय का सराहनीय योगदान रहा।
