- त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
- आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 एवं 299 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया
- गिरफ्तार आरोपी अजीत कुमार गढ़ेवाल (38 वर्ष) निवासी बुचीहरदी, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा विवरण प्रार्थी रामगोपाल डहरिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया कि 18 मई 2026 की रात आरोपी अजीत कुमार गढ़ेवाल ने बातचीत के दौरान भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकरवादी साथियों तथा सतनामी समाज के विरुद्ध अपमानित जनक टिप्पणी करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना बलौदा प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनोहर सिन्हा, सउनि रामदुलार साहू, कौशल सिदार एवं आर रज्जू रात्रे, टिकेश्वर राठौर, संदीप सोनंत एवं ढोल सिंह धीरहे का सराहनीय योगदान रहा।
