आरोपीयो के विरुद्ध धारा 106 (1), 3(5) BNS एवं 135 विद्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड परगिरफ्तास्त आरोपी
विरेन्द्र कुमार बंजारे उम्र 30 वर्ष निवासी लेवई थाना बलौदा
रामसिंह उर्फ नानदाउ उम्र 55 वर्ष निवासी लेवई थाना बलौदा
अक्षय बंजारे उम्र 31 वर्ष निवासी लेवई थाना बलौदा
मुकेशखुटे उम्र 36 साल निवासी कुरमा थाना बलौदा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.26 के रात्रि करीब 08.00 बजे ग्राम लेवई के विरेन्द्र बंजारे उर्फ भोलू , रामसिह, अक्षय बंजारे, मुकेश खूटे, अनिल लहरे पांचो छाता जंगल खिसोरा के पास मे घुम रहे थे और जंगली जानवरो के शिकार के लिये खुली जी.आई तार को सभी मिलकर जंगल मे फैलाये थे तार को फैलाने के बाद करेंट प्रवाहित करने के लिये अनिल लहरे खंभा मे चढ़ा और लकडी के डण्डा के सहारे 11 के.व्ही.के खंभा के तार जोड रहा था अचानक करेंट लगने से अनिल लहरे नीचे गिर गया तब आरोपियों ने, अनिल लहरे के भाई को घटना के सम्बध मे बताने पर मौके पर पहुंचा और इलाज के लिए शसकीय अस्पताल बलौदा लेकर आये जहां पर डा.साहब द्वारा चेक करने पर अनिल लहरे का मृत्यु हो जाना बताया। आरोपी विरेन्द्र कुमार , रामसिह खुसोरा, अक्षय बंजारे एंव मुकेश के द्वारा यह जानते हुए की विद्युत करेंट लगवाया गया है बिना सुरक्षा उपकरण के अपने साथी अनिल कुमार लहरे को विद्यृत करेंट तार को निकलवाने के लिए बिजली खंभा मे चढवाया था जो तार को निकालते समय अनिल कुमार लहरे की विद्यृत करेंट लगने से गिरने से मृत्यु होना पाए जाने से थाना बलौदा मे अपराध क्रमांक 81/2026 कायम कर विवेचना मे लिया गया है । अभी आरोपियों को उनके सकुनत से पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनोहर सिन्हा, प्र.आर.गजाधर पाटनवार , आरक्षक रज्जू टण्डन, रोहित साहू, राघवेन्द्र सिह , डोल सिह का सराहनीय योगदान रहा।