कलेक्टर महोबे की जीरो टॉलरेंस नीति का असरअवैध रेत कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई, भंडारण और परिवहन दोनों पर प्रशासन का प्रहार
बम्हनीडीह, 17 जून 2026।
जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बम्हनीडीह क्षेत्र में लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में प्राप्त शिकायतों, समाचार प्रकाशनों एवं स्थानीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए आज राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम सोठी एवं पिपरदा रेत घाट क्षेत्र में व्यापक जांच एवं कार्यवाही की गई।
कलेक्टर के आदेशानुसार तथा एसडीएम चाम्पा पवन कोसमा के निर्देश पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी बम्हनीडीह शशिभूषण सोनी तथा खनिज निरीक्षक आर.एल. राजपूत द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सोठी स्थित रेत भंडारण स्थल का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि दीपक जायसवाल पिता बाबूलाल जायसवाल द्वारा बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण किया गया है।
मौके पर उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजों एवं वास्तविक स्थिति का परीक्षण किए जाने पर भंडारण संबंधी अनियमितताएं सामने आईं। इसके उपरांत संयुक्त टीम द्वारा स्थल का मापन, पंचनामा एवं भौतिक सत्यापन कर लगभग 450 घन मीटर रेत (लगभग 150 ट्रैक्टर) को अवैध भंडारण पाए जाने पर नियमानुसार जब्त किया गया। जब्त रेत को राजसात कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि भंडारण स्थल पर संचालित गतिविधियां निर्धारित शर्तों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं। प्रकरण में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध खनिज नियमों एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है तथा जांच उपरांत नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
इसी दौरान संयुक्त टीम द्वारा पिपरदा रेत घाट क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक रेतमय ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए पाया गया। टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त वाहन को जब्त किया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना बम्हनीडीह के सुपुर्द किया गया। संबंधित वाहन स्वामी एवं चालक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वर्षा ऋतु अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines-2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines-2020 के प्रावधान प्रभावी हैं, जिनके अंतर्गत नदीय रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण एवं सघन कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन, अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी शशिभूषण सोनी ने बताया कि बम्हनीडीह क्षेत्र के सभी संवेदनशील रेत घाटों, परिवहन मार्गों एवं भंडारण स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है तथा भविष्य में भी अवैध रेत कारोबार के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।
