जांच के दौरान यह भी पाया गया कि भंडारण स्थल पर संचालित गतिविधियां निर्धारित शर्तों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं। प्रकरण में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध खनिज नियमों एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है तथा जांच उपरांत नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन, अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी शशिभूषण सोनी ने बताया कि बम्हनीडीह क्षेत्र के सभी संवेदनशील रेत घाटों, परिवहन मार्गों एवं भंडारण स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है तथा भविष्य में भी अवैध रेत कारोबार के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।
