विशेष अभियान में ट्रेलर वाहन जब्त, चालकों को किया गिरफ्तार, जिसके विरुद्ध धारा 285 BNS के तहत मामला दर्ज
- सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, लापरवाही पूर्वक NH,SH और मुख्य रोड में खड़ा करने वालो वाहन चालकों के विरूद्ध की जा रही है कार्यवाही
जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लापरवाही पूर्वक भारी वाहन खड़े कर दुर्घटना का कारण बनने वाले चालकों के विरुद्ध जांजगीर -चांपा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश पर चलाए गए 03 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना संकेतक, रिफ्लेक्टर एवं वैध कारण के खड़े 15 ट्रेलर वाहनों को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में अकलतरा, जांजगीर एवं चांपा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कई ट्रेलर चालक सड़क किनारे बिना किसी सुरक्षा संकेतक के वाहन खड़े किए मिले, जिससे विशेषकर रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही थी। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त करते हुए चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए तथा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। *अपील*
राष्ट्रीय राजमार्ग रोड में लापरवाही पूर्वक से वाहन खड़ा करना एक गंभीर सड़क हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सभी वाहन चालकों से अपील की है कि हाईवे रोड पर वाहन खड़ा न करे, वाहनों में पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर एवं चेतावनी त्रिकोण (वार्निंग ट्रायंगल) का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा बिना वैध कारण सड़क पर वाहन खड़ा करने से बचें। अन्यथा नियमानुसार धारा 285 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जप्त किया जावेगा।
