- आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 296, 351 (3), 333 के तहत कार्यवाही करते हुए भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
थाना अकलतरा पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दिनांक 04.07.26 को गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर भेजा।
क्या है पूरा मामला
प्रार्थिया श्रीमति भारती शर्मा निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना अकलतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाला चंद्रकांत शर्मा उर्फ छोटू, उम्र 39 वर्ष, रिश्ते में भतीजा लगता है। आरोपी ने दिनांक 16.03.26 को भी पुरानी रंजिश पर गाली-गलौज की थी, जिस पर थाने में FIR दर्ज हुई थी।
उसी रंजिश के चलते दिनांक 29.06.26 को सुबह 09:45 बजे आरोपी द्वारा प्रार्थिया के घर सामने पहुंचा और प्रार्थिया एवं उनके परिवार वालो को गाली गलौच देने लगा। मना करने पर आरोपी घर के अंदर घुस का जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी।
पुलिस द्वारा तत्काल FIR, दबिश देकर आरोपी की गिरफ्तारी
रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 380/2026, धारा 296, 351(3), 333 भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी के निवास कल्याणपुर में दबिश देकर उसे हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपी चंद्रकांत शर्मा उर्फ छोटू ने पुरानी FIR की रंजिश में घर में घुसकर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा, प्रधान आरक्षक सुधीर साहू एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
