31 जुलाई तक अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराने के दिए निर्देश
जांजगीर-चांपा, 15 जुलाई 2026। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के अधिक से अधिक पात्र किसानों का 31 जुलाई 2026 तक फसल बीमा सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहंुचे। इस दौरान उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, बैंक एवं संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, बीमा प्रीमियम, आवश्यक दस्तावेज एवं अंतिम तिथि की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीमा पंजीयन की दैनिक समीक्षा की जाए तथा जिन क्षेत्रों में पंजीयन की गति धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जाए। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर शासन की इस महत्वपूर्ण किसान हितैषी योजना का लाभ उठाएं। बैठक में उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), अरहर, रागी, उड़द, मूंग, कोदो, कुटकी, मूंगफली, मक्का एवं सोयाबीन अधिसूचित फसलें हैं। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत किसानों को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ऋणी किसान अपनी सेवा सहकारी समितियों अथवा ऋण प्रदायक बैंक के माध्यम से तथा अऋणी किसान आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक, बोनी प्रमाण अथवा स्वघोषणा पत्र एवं मोबाइल नंबर के साथ निकटतम लोक सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई 2026 तक बीमा करा सकते हैं।
