अवैध रेत भंडारण पर ₹4.91 लाख का अर्थदण्ड
बम्हनीडीह, 16 जून 2026।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे द्वारा जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव अब मैदानी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कलेक्टर महोबे के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा पवन कोसमा के मार्गदर्शन में बम्हनीडीह क्षेत्र में अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सघन अभियान संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी शशिभूषण सोनी के नेतृत्व में नायब तहसीलदार संजय बरेठ, खनिज निरीक्षक श्री दुर्गेश धीवर, राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बम्हनीडीह, सीलादेही एवं गतवा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की व्यापक जांच की गई।
कार्यवाही के दौरान बम्हनीडीह क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित लगभग 750 घन मीटर रेत पाए जाने पर उसे विधिवत जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त टीम द्वारा ग्राम सीलादेही स्थित स्वीकृत अस्थायी रेत भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि स्वीकृत अनुज्ञप्ति की विभिन्न शर्तों एवं निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा था। विस्तृत परीक्षण उपरांत लगभग 3000 घन मीटर रेत के भंडारण से संबंधित गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 02 चेन माउंटेन मशीन, 02 लोडर एवं 04 हाइवा वाहन जब्त किए गए।
जब्तशुदा मशीनों, वाहनों एवं रेत भंडारण को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है। इस प्रकार आज की संयुक्त कार्यवाही में कुल लगभग 3750 घन मीटर रेत, 04 हाइवा वाहन, 02 चेन माउंटेन मशीन एवं 02 लोडर जब्त किए गए हैं, जो क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार के विरुद्ध की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध रेत भंडारण के मामलों में भी लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम खपरीडीह में अवैध रेत भंडारण के एक प्रकरण में जांच उपरांत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध ₹4,91,600/- (रुपये चार लाख इक्यानवे हजार छह सौ मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर शासन मद में जमा कराया गया है।
गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines-2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines-2020 के अनुसार वर्षा ऋतु में नदीय रेत उत्खनन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मैदानी निरीक्षण, आकस्मिक जांच एवं संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने स्पष्ट किया है कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन, अवैध रेत उत्खनन, परिवहन, भंडारण एवं अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी शशिभूषण सोनी ने बताया कि हसदेव नदी क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु नियमित निरीक्षण, आकस्मिक जांच एवं संयुक्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
